उज्जैन कांग्रेस नेता पर चोरी का प्रकरण दर्ज

यूं तो तरह-तरह के प्रकरणों में इन दिनों कांग्रेस नेता उलझ ही रहे हैं जब सत्ता चली जाती है तो तमाम तरह की परेशानियां विपक्ष में नेताओं को उठानी पड़ती है।।।।। ऐसी ही एक मुसीबत में इन दिनों उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के कांग्रेस नेता दिनेश जैन घिर गए हैं,,,, पहले वे विधानसभा चुनाव लगातार हारे और अब जबकि वे पुनः अपनी जमीन महिदपुर में बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन पर फिर एक प्रकरण लाद दिया गया है,,, इस बार राजस्व चोरी में उन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है🏗️🏗️🏗️ जिसको लेकर बाजार में राजनीतिक चोट देने की चर्चा जोरों पर है,,,,इस मामले में एक स्थानीय भाजपाई का हाथ भी शामिल है,,,,कांग्रेसी नेता दिनेश जैन पूरा प्रकरण समझने के बाद अपनी ओर से पक्ष रखेंगे,,,,स्वयं के बचाव में कोर्ट भी जाएंगे,,,,,मगर हाल फिलहाल तो कांग्रेस नेता दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख की चोरी का पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जनता की अदालत न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी सुरक्षित है,,,कांग्रेस नेता दिनेश जैन बोस के खिलाफ महिदपुर रोड पुलिस ने आज 30 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व चोरी का प्रकरण दर्ज किया है।उज्जैन के खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने महिदपुर रोड़ पुलिस थाने में दर्ज कराया है प्रकरण दर्ज।।पुलिस ने धारा 379 और 414 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ।।।यह है पूरा मामला,,,,,,,,,कांग्रेस नेता दिनेश जैन बोस की महिदपुर तहसील के अंतर्गत बापैया गांव में खदान है। उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। सर्वे नंबर 993/1 में 1 हेक्टेयर का पट्टा दिया गया था, स्वीकृत क्षेत्र से अधिक जगह पर अवैध रूप से पत्थर गिट्टी व मुरम निकालकर रेलवे को बेची थी। यह बात भी न्यायालय में साबित हुई है।
मामले में उज्जैन एसडीएम ने 19 फरवरी 2016 को खदान मालिक बोस पर 30 करोड़ 29 लाख 25 हजार 600 स्र्पए का जुर्माना किया था। इस आदेश के खिलाफ बोस ने न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग में अपील दायर की थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर आयुक्त न्यायालय ने 18 नवंबर को आदेश पारित कर बोस की अपील खारिज कर दी और एसडीएम उज्जैन के आदेश को विधि सम्मत माना ।
महिदपुर के विधायक बहादुरसिंह चौहान ने अवैध खनन की शिकायत की थी। अपर आयुक्त न्यायालय में सुनवाई के दौरान बोस की ओर से यह आरोप भी लगाया गया था कि विधायक ने राजनीतिक द्वेषता से यह शिकायत की। न्यायालय ने इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया है। बोस जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं।
अवैध खनन की शिकायत के बाद इसकी जांच कराई गई। तत्कालीन खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान, राजस्व निरीक्षक मांगीलाल चौहान तथा पटवारी भागीरथ चौहान व सुनील वर्मा ने स्थल निरीक्षण कर जांच की थी। खनिज सुपरवाइजर राजेश जैन आदि के बयान भी लिए गए थे।
जांच में पाया कि जिस जगह पट्टा स्वीकृत किया था, वहां उत्खनन नहीं किया। स्वीकृत से ज्यादा जमीन पर उत्खनन कर गिट्टी व मुरम निकाली। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 57812 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया।
इसके बाजार मूल्य 11562400 का चार गुना 46249600 हुआ तथा 256676 घनमीटर क्षेत्र पर पत्थर गिट्टी अवैध उत्खनन किया गया। इसके बाजार मूल्य 64169000 स्र्पए का चार गुना 256676000 रुपए हुआ। इस तरह कुल 30 करोड़ 29 लाख 25 हजार 600 स्र्पए का जुर्माना किया गया। यह उज्जैन का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।जनता की अदालत ,,,संपादक,,, प्रमोद व्यास मोबाइल नंबर 86025 26457

 

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