अमेरिका में करता रहा बेइज्जत; हर महीने 35 हजार रु. चुकाने का आदेश
जीशान और सलीना के निकाह के बाद हुए रिसेप्शन की फाइल फोटो।
- 20 अप्रैल को कोर्ट ने महिला के पति को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का भी दिया आदेश
- महिला का आरोप है कि पति के अमेरिकी युवती से अवैध संबंध हैं इसलिए मुझे वहां से भगा दिया
- परिवार का दावा, पिता ने बेटी के निकाह में डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए थे
इंदौर। देश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद प्रदेश में संभवत: पहला मामला इंदौर में सामने आया है, जिसमें तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को छोड़ देने वाले पति को कुटुंब न्यायालय ने प्रतिमाह 35 हजार रुपए भरण पोषण राशि देने का अंतरिम फैसला सुनाया है।