आज से बाजार की रात होगी गुलजार

🌴ओ रात के मुसाफिर हमको भी साथ लेले रे हम रह गए अकेले जी हां ….यह पीड़ा है इंदौर शहर के ही उन गली मोहल्लों और चौराहों की जो रात में खुले रहने से बच गए हैं ,,और जिन स्थानों के बाजार रात में गुलजार करने के आदेश जारी हो गए हैं🍁 उनकी बल्ले बल्ले हो गई है तो तैयार हो जाइए क्योंकि इंदौर में आज रात नहीं होगी,,आज से शहर को नई गति और एक नई पहचान मिल जाएगी। जनता की अदालत को मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के एबी रोड स्थित निरंजनपुर से राजीव प्रतिमा तक की लगभग 11 किलोमीटर लंबी सडक़ के दोनों छोर पर पूरी रात व्यवसाय और व्यापार की अनुमति का  नोटिफिकेशन कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी कर दिया है।🍀 इंदौर 24&7 खुला रहने वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया।आईटी और स्टार्टअप कम्पनियों की मांग पर आज से इंदौर का बीआरटीएस कॉरिडोर का हिस्सा 24 घंटे सातों दिन खुला रहेगा   कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में विस्तृत आदेश और तय गाइडलाइन तैयार कर ली है, ⭐जिसमें श्रम विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित अन्य सभी विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं को भी शामिल किया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए। सडक़ के दोनों ओर 100 मीटर तक खुलेगा शहर… 56 दुकान भी  खुली रहेगी,,26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में निर्देश दिए थे । उनके निर्देश पर हुई बैठक में तय किया गया कि एबी रोड के बीआरटीएस कॉरिडोर और उससे जुड़े हुए 100 मीटर तक के दायरे के ऑफिस, शोरूम, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए।🙏 हालांकि रात में बार और होटल बंद रहेंगे। अभी जो साढ़े 11 बजे तक बार खुले रहते हैं वे उसी तरह यथावत रहेंगे। यानी बारों को देर रात तक खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन खानपान के रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान से लेकर शॉपिंग मॉल, ऑफिस अवश्य रातभर खुले रह सकेंगे।  100 मीटर के दायरे में 56 दुकान भी आ सकती है।⭐⭐ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी  ,,,,निगम मार्ग रोशन करेगा👀
नापतौल, श्रम से लेकर पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रात में जो शहर का हिस्सा खुला रहेगा वहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती करना पड़ेगी। 💤यातायात विभाग  का अमला भी लगेगा। दूसरी तरफ नगर निगम को जहां रात में साफ-सफाई की व्यवस्था और बढ़ाना पड़ेगी तो यह पूरा मार्ग रोशन रहे इसकी भी जिम्मेदारी होगी। निगमायुक्त श्रीमति प्रतिभा पाल ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं अन्य विभाग भी मुस्तैद हो गए हैं।🌂जनता की अदालत को मिली जानकारी के अनुसार ठेलों को इजाजत नहीं मिली,बीआरटीएस कॉरिडोर पर ठेलों-खोमचों को खोलने की  अनुमति नहीं रहेगी । प्रशासन के अनुसार सिर्फ गाइडलाइन के आधार पर तय किए गए प्रतिष्ठानों को ही खोला जा सकेगा।.. 🌴जनता की अदालत ,,,,संपादक ,,,प्रमोद व्यास,,,, मोबाइल नंबर 8025 2457

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