मद्रास हाईकोर्ट ने दक्षिण के सुपर स्टार विजय को सख्त हिदायत दी है। विजय ने अपनी लग्जरी इम्पोर्टेड कार रोल्स रॉयस घोस्ट पर एंट्री टैक्स लगाने का विरोध किया था। इस पर अदालत ने कहा कि जिन्हें लोग रियल हीरो मानते हैं, वो महज फिल्मी हीरो नहीं रह सकते। अदालत ने कहा- ऐसे सम्मानित एक्टर से उम्मीद की जाती है कि वो टैक्स का समय पर और सही तरह से भुगतान करे। ऐसे एक्टर जिन्हें फैंस रियल हीरो के तौर पर देखते हैं, वो महज फिल्मी नहीं रह सकते हैं।
कोविड रिलीफ फंड में जाएगी जुर्माने की रकम
विजय ने इंग्लैंड से ये कार 2012 में मंगवाई थी। इस पर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि तमिलनाडु जैसा प्रदेश जहां एक्टर शासक बन जाते हैं, वहां पर अभिनेताओं से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे महज फिल्मी हीरो जैसा व्यवहार करें। टैक्स न चुकाने को राष्ट्र विरोधी आदत माना जाता है और यह असंवैधानिक है। अदालत ने विजय को आदेश दिया कि जुर्माने की रकम दो हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को दी जाए। ये रकम कोविड रिलीफ फंड में जाएंगी।